
जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) | थाना बाराद्वार
अपराध क्रमांक: 67/25 | धारा: 65(1), 351(2) BNS व धारा 06 POCSO एक्ट
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में दबोचा
बाराद्वार थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक गंभीर मामले का पर्दाफाश करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 18 वर्षीय मोहित रात्रे, जो कि ग्राम रायपुरा भांठापारा, थाना बाराद्वार जिला सक्ती का निवासी है, ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
घटना का विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी मोहित रात्रे ने पीड़िता को प्रेम और शादी का झांसा देते हुए दिनांक 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10:00 बजे गांव के ललित सतनामी के खेत में, तथा पुनः 13 अप्रैल 2025 को सुबह 11:00 बजे बंशी सतनामी के टूटे हुए मकान में, जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
घटना की जानकारी परिजनों को देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में पीड़िता की मां ने थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस की मुस्तैदी से गिरफ्तारी
इस गंभीर अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव, तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री मनीष कुंवर के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई।
मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 18 अप्रैल 2025 को आरोपी मोहित रात्रे को उसके घर रायपुरा भांठापारा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जाँच टीम का विशेष योगदान
इस सराहनीय कार्य में निम्न पुलिसकर्मियों का उल्लेखनीय योगदान रहा:
- निरीक्षक लखन लाल पटेल
- सउनि यशवंत राठौर
- प्रधान आरक्षक देवनारायण चंद्रा
- आरक्षक योगेश राठौर
- आरक्षक दिलसाय सोनवानी
- आरक्षक जितेंद्र सिदार
- आरक्षक किशोर सिदार
न्याय मिलेगा, कानून बोलेगा — पुलिस की सख्त कार्रवाई अपराधियों को सख्त संदेश
बाराद्वार पुलिस द्वारा दिखाई गई तत्परता और संवेदनशीलता समाज को एक मजबूत संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।



