
सक्ती, 5 मार्च 2025 – प्रशासन ने ग्राम भुरसीडीह में हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार बाराद्वार की रिपोर्ट के आधार पर हल्का पटवारी श्री संतोष कुमार कहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम भुरसीडीह में खसरा नंबर 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 515/1, 515/2 एवं 523/1 में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इस संबंध में जब तहसीलदार द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि पटवारी श्री संतोष कुमार कहरा ने न केवल इस अवैध प्लॉटिंग की अनदेखी की, बल्कि उन्होंने इस विषय में उच्च अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं दी। मामला तब सामने आया जब दैनिक समाचार पत्र ‘नई दुनिया’ में इस संबंध में खबर प्रकाशित हुई।
प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत पटवारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय नया बाराद्वार रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, और प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अवैध कब्जे एवं प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



