
दुर्ग, छत्तीसगढ़। दिनांक 06 अप्रैल 2025 को दुर्ग जिले के ओम नगर क्षेत्र में एक ऐसी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक मासूम 6 वर्षीय बालिका के साथ अपहरण, दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस जघन्य अपराध के पीछे का चेहरा कोई और नहीं, बल्कि बच्ची का सगा चाचा सोमेश यादव (24 वर्ष) निकला, जिसने अपने काले कारनामों से रिश्तों को भी कलंकित कर दिया।
सुबह की खुशी बदली मातम में
रविवार की सुबह, जब हर तरफ कन्या भोज के आयोजन की रौनक थी, यह मासूम बालिका सुबह 8 बजे पड़ोस में आयोजित भोज में शामिल होने गई थी। लेकिन जब वह 10 बजे तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। तलाश शुरू हुई, और घंटों की छानबीन के बाद शाम 7 बजे एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। पड़ोस में खड़ी एक काली रंग की जेस्ट कार (क्रमांक CG-11-AX-2219) की सीट के नीचे बच्ची का नन्हा शव बरामद हुआ। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।
पुलिस ने संभाला मोर्चा
इस भयावह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के कड़े निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई शुरू हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, उप पुलिस अधीक्षक हेमप्रकाश नायक और अजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना मोहन नगर प्रभारी शिव चंद्रा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने दिन-रात एक कर इस मामले की परतें खोलनी शुरू कीं।
जांच में चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस ने तुरंत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया और गहन पूछताछ के साथ फिजिकल एविडेंस की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान एक ऐसा सच सामने आया, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस जघन्य कांड का मुख्य आरोपी बच्ची का सगा चाचा सोमेश यादव निकला। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह नशे का आदी है और उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर मकान के ऊपरी कमरे में ले जाया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को अपनी काली जेस्ट कार में छिपा दिया।
कठोर कानूनी कार्रवाई
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 64(2f) (दुष्कर्म), 65(2) (नाबालिग से दुष्कर्म), 66 (हत्या के साथ दुष्कर्म), 238A (सबूत मिटाने का प्रयास) और POCSO एक्ट की धारा 6 (नाबालिग के खिलाफ गंभीर यौन अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे कठोरतम सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
पुलिस टीम की सराहना
इस मामले की त्वरित और प्रभावी जांच में ACCU (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) और थाना मोहन नगर की टीम की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने न केवल आरोपी को चंद घंटों में पकड़ा, बल्कि मजबूत सबूतों के साथ केस को कोर्ट तक पहुंचाने की तैयारी भी कर ली।
समाज में आक्रोश
इस घटना ने पूरे दुर्ग जिले में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। यह घटना न केवल एक परिवार का दर्द है, बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर रिश्तों की मर्यादा को इस तरह तार-तार करने वाले इन दरिंदों का अंत कब होगा?
पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि न्याय जल्द और कड़ाई से होगा। इस मामले की अगली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जहां सभी की निगाहें टिकी हैं।



