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सक्ती रियासत के राजा धर्मेन्द्र सिंह दुष्कर्म मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

सक्ती//छत्तीसगढ़: एक समय की शाही रियासत और वर्तमान राजनीति से जुड़े एक चर्चित नाम को कानून के कटघरे में दोषी करार दिया गया है। सक्ती रियासत के वर्तमान राजा धर्मेन्द्र सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म और जबरन घर में घुसने के मामले में दोषी पाते हुए कुल 12 वर्षों की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल और धारा 450 के तहत 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राजा धर्मेन्द्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सक्ती रियासत के दिवंगत महाराज सुरेन्द्र बहादुर सिंह के पुत्र हैं। वे वर्तमान में सक्ती रियासत के राजा की भूमिका में हैं और स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय माने जाते हैं।

गौरतलब है कि इसी राजघराने की एक महिला ने उन पर घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया था। मामला संवेदनशील होने के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।

फैसले के बाद राजा धर्मेन्द्र सिंह को सक्ती उप-जेल में बंद कर दिया गया था। अब नियमानुसार उन्हें सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है।

यह फैसला समाज में कानून की निष्पक्षता और सभी के लिए समान न्याय की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आया है, जहां प्रभावशाली पद और वंश की पृष्ठभूमि भी न्याय की राह में बाधा नहीं बन सकी। वर्तमान में राजा धर्मेंद्र सिंह सक्ती नगरदा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं।

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