
सक्ति, 11 अप्रैल 2025 –
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्त्वाकांक्षी खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा रेलवे लाइन परियोजना को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि रेलवे परियोजना के प्रस्तावित मार्ग में आने वाले क्षेत्रों में अवैध और अनाधिकृत भूमि खरीद-बिक्री की आशंका को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
प्रशासन को संदेह है कि कुछ दलाल और व्यक्ति परियोजना की जानकारी होने के बावजूद ग्रामीणों की अनभिज्ञता का लाभ उठाकर ज़मीन की खरीद-बिक्री में लिप्त हो सकते हैं। इससे न केवल ग्रामीणों को भविष्य में कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि इस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना की प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है।

इन गांवों में लागू है प्रतिबंध:
डोंगिया, चिखलरौंदा, मलनी, भोथिया, केकराभाट, भोथीडीह, कलमीडीह, पाड़ाहरदी, गुचकुलिया, सेमराडीह, करमनडीह, झकहाडीह, नंदेली, आमगांव, कांशीगढ़, बावनबुड़ी और बेलकरी — इन सभी ग्रामों में अब किसी भी प्रकार की भूमि की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती और सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की जाती।
प्रशासन की अपील:
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी लेन-देन से पहले वैध जानकारी और अनुमति प्राप्त करें। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना संबंधित विभाग को दी जाए। यह कदम न केवल ग्रामीणों के हित में है, बल्कि परियोजना की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
सूचना का प्रसार:
यह आदेश संबंधित तहसीलदार, हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायतों को सूचित कर दिया गया है ताकि गांव-गांव में इसकी जानकारी प्रसारित की जा सके।



