
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर मतदाताओं के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध और अद्यतन रखने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सही जानकारी के अभाव में मतदाता किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में न रहें।
गणना पत्रक (SIR फॉर्म) नहीं मिला? ऐसे करें समाधान
यदि किसी मतदाता को गणना पत्रक प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह तुरंत अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ का मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे हर मतदाता आसानी से संपर्क कर सकता है।
2003 की मतदाता सूची में नाम कैसे खोजें?
अपना नाम खोजने के लिए मतदाता
- भारत निर्वाचन आयोग
- या छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग
की वेबसाइट पर EPIC नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं।
बीएलओ के पास भी पुरानी सूची उपलब्ध रहती है।
2003 और 2025 की सूची में अंतर मिले तो क्या करें?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 की सूची केवल वेरिफिकेशन हेतु है।
इसलिए 2003 की सूची में जैसा नाम लिखा है, वैसा ही गणना पत्रक में दर्ज करें।
आपका नाम 2025 में है, लेकिन रिश्तेदार का 2003 में नहीं — घबराएं नहीं
यदि वर्तमान सूची में नाम मौजूद है, तो नाम कटने की कोई संभावना नहीं है।
केवल दावा-आपत्ति के दौरान आवश्यक दस्तावेज देकर सत्यापन करा दें।
यदि दो जगह आपका नाम दर्ज हो गया है
मतदाता को अपना स्थायी निवास चुनने का अधिकार है।
जहां आप वास्तव में रहते हैं, केवल उसी जगह का फॉर्म भरें।
दूसरी जगह का नाम स्वतः हटा दिया जाएगा।
दो जगह फॉर्म भर दिया तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई
एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकरण निर्वाचन अधिनियम 2025 के तहत दंडनीय अपराध है।
इसके लिए जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है।
गणना पत्रक पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं
मतदाता उपलब्ध हों तो हस्ताक्षर करें।
अनुपस्थिति की स्थिति में निकट संबंधी भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।
विवाहोपरांत महिला मतदाताओं के लिए विशेष निर्देश
- गणना पत्रक मायके में ही प्राप्त होगा।
- मायके में नाम रखाना है तो परिवारजन फॉर्म भरकर बीएलओ को दें।
- ससुराल में नाम जोड़ना है तो मायके की सूची वाला फॉर्म न भरें।
- बाद में फॉर्म-6 के माध्यम से ससुराल की सूची में नाम जोड़ा जा सकता है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर के बाद भी संभव है।
प्रशासन की अपील
रायपुर जिला प्रशासन ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
किसी भी प्रकार की समस्या, भ्रम या शंका हो तो तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें।



