
सक्ती।
गौवंश तस्करी के संगठित नेटवर्क पर सक्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी व वाहन मालिक वसीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था।
मामला क्या है?
9 अगस्त 2025 को गौ सेवा समिति सक्ती के अध्यक्ष मयंक सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम नावापारा में राइस मिल के पीछे कुछ आरोपी पीकअप वाहन (OD 14 AJ 2593) में गाय-बैल को जबरन भरकर बूचड़खाने ले जा रहे हैं।
मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि वाहन में 9 गौवंश भरे थे, जिनमें से एक गाय मृत पाई गई।
पहले गिरफ्तार हुए आरोपी:
• हीरा लाल यादव उर्फ गदा यादव
• रवि यादव
• राजू कुमार यादव
• दरसराम केंवट
इन सभी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। घटना में प्रयुक्त पीकअप वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था।
मुख्य आरोपी कैसे पकड़ा गया?
विवेचना में यह सामने आया कि तस्करी में उपयोग किया गया वाहन वसीम पिता सफीक आलम, उम्र 34 वर्ष, निवासी गुडगुड़जोर, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) के नाम पर पंजीकृत है।
वारदात के बाद वसीम खान लगातार फरार था। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव के मार्गदर्शन में लगातार दबिश दी जा रही थी।
13 नवंबर 2025 को पुलिस ने मुखबिर सूचना पर वसीम खान को दबिश देकर गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अपने वाहन के माध्यम से विभिन्न स्थानों से गौवंश लाकर तस्करी करता था और मुनाफा बांटता था।
कड़ी धाराओं में कार्रवाई:
आरोपी के खिलाफ—
• धारा 351(3) बीएनएस
• छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10
• पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क), 11(1)(ध)
के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस का संदेश:
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गौवंश तस्करी जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, और ऐसे अवैध गतिविधियों में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
– सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में संदेश गया है कि गौ-तस्करी पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।



