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छत्तीसगढ़-30 अप्रैल तक अनिवार्य: पुराने वाहनों पर लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेगा चालान

रायगढ़। जिले में वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि वाहन पर HSRP प्लेट नहीं लगवाई जाती है, तो वाहन मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध

वाहन मालिक https://cgtransport.gov.in वेबसाइट पर जाकर HSRP के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर वाहन का विवरण दर्ज कर संबंधित विकल्पों का चयन करना होगा।

यदि किसी वाहन मालिक को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो वे नजदीकी परिवहन सुविधा केंद्र जाकर सीधी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर अपडेट करना भी जरूरी

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन पोर्टल पर अपडेट नहीं है, वे निम्न लिंक के माध्यम से नंबर अपडेट कर सकते हैं:
https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/eapplication/from_eApplicatonHome.xhtml

यदि कोई तकनीकी समस्या आती है या ऑनलाइन अपडेट संभव न हो, तो वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़ स्थित HSRP काउंटर पर जाकर अपनी जानकारी देकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र

  • HSRP तकनीकी सहायता: 9818188721, 7987449021
  • मोबाइल नंबर अपडेट सहायता: 8770785575

नोट: अंतिम तिथि के बाद HSRP न होने पर वाहन जब्ती या जुर्माना जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समय रहते आवेदन कर सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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